आर्म्स एक्ट में मिला दो को सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 02 दोषसिद्ध अभियुक्त को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि व ₹2000-2000 के अर्थदंड से हुये दंडित

पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा दिनांक 24-06-2024 को मु0अ0सं0 583 व 584/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्तगण मानसिंह पुत्र हरिश्चंद्र चौहान निवासी राजपुर परसिया थाना बरहज जनपद देवरिया, गिरधारी चौहान पुत्र किशुन चौहान निवासी नुरुल्लाहपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹2000-2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा। सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।



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