जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आज से 31 जनवरी 2025 तक रहेगी प्रभावी

अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जनपद मऊ में चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, किसमस-डे, नववर्ष दिवस, मकर संक्रान्ति, गुरुगोविन्द सिंह जयंती एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है।

असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। उक्त के दृष्टिगत मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 02 दिसम्बर 2024 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक सम्बन्धित को व्यक्तिग्रत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवाश्यक हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा लागू करता हूँ जो पूरे जनपद में दिनांक 02 दिसम्बर 2024 से 31जनवरी 2025 के रात्रि 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।



अन्य समाचार
फेसबुक पेज