जी एस टी अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यापारियों की गिरफ्तारी नहीं होगी

जी एस टी अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यापारियों की गिरफ्तारी नहीं होगी ।शीर्ष अदालत के इस निर्णय से व्यापारी समाज में हर्ष व्याप्त हो गया ।इस फैसले से कारोबारियों में बड़ी राहत मिली है ।उक्त जानकारी देते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद मऊ के जिलाध्यक्ष डा रामगोपाल गुप्त ने बताया कि केवल संदेह के आधार पर व्यापारियों की गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया था इसके साथ साथ अग्रिम जमानत की भी व्यवस्था नहीं थी । डा गुप्त ने कहा कि व्यापार मंडल पिछले काफी दिनों से संविधान के अनुच्छेद 226के अंतर्गत कर संबंधी मामलों में व्यापारियों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था अब शीर्ष अदालत ने भुगतान के दबाव में कारोबारी को गिरफ्तारी के प्रावधान से बचाकर व्यापारी हितों में सराहनीय फैसला दिया है ।
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