सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दहेज हत्या मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹9,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-
पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ASJ/FTC 1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 12-09-2024 को मु0अ0सं0 386/2017 धारा 302,498A,304B,201 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त सिप्तेहसन पुत्र स्व0 अशलम निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹9,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा। सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी विनोद चौहान थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।
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