निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद के समस्त विद्यालयों को मतदान हेतु किया जाएगा अधिग्रहित

जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि 70-घोसी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, इण्टरमीडिएट कालेज, मदरसा, आँगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, महाविद्यालय तथा गैर सरकारी संस्थान जिन्हें मतदेय स्थल अधिसूचित किया गया है, को दिनांक 01 जून 2024 को होने वाले मतदान के लिए अधिग्रहीत किये जाने की आवश्यकता है।

तत्कम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 की उप धारा 1 खण्ड-ख के अधीन जनपद के उक्त सभी भवन, परिसर, मेज, कुर्सी, तथा मूलभूत सुविधाओं सहित तात्कालिक प्रभाव से दिनांक 29 मई 2024 से दिनांक 03 जून 2024 तक के लिए अधिग्रहीत करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए। साथ ही सम्बन्धित संस्थानों के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया कि अधिग्रहीत किये गये भवनों को सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार को नियत तिथि पर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।



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