भारतीय संविधान तथा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध सहित अन्य बिंदु पर महिलाओं को किया जाएगा जागरूक

विधान से समाधान कार्यक्रम का आयोजन 03 अक्टूबर को

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाकर शमीम रिजवी ने बताया कि दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 दिन गुरूवार को तहसील मुहम्मदाबाद गोहना के सभागार में महिलाओं के हितार्थ विधान से समाधान कार्यक्रम समय 11:00 बजे से 1:00 बजे तक आयोजित किया जायेगा। कार्यकम में 60 महिला प्रतिभागियों को विशेष रूप से भारतीय संविधान और फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, किसी भी प्रकार का यौन हमला, मानव तस्करी, कुरुरता और दहेज उत्पीड़न यदि किसी महिला के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह किन अधिकारियों से संपर्क करे के सम्बंध में, महिलाओं तथा सामान्य जन के हितार्थ सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी तथा महिलाओं की शिकायतों के समाधान में एनसीडब्ल्यू तथा नालसा की भूमिका और उनके कार्य इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी / प्रशिक्षण प्रदान कर विधिक जागरुक किया जायेगा।



अन्य समाचार
फेसबुक पेज