न्यायालय के आदेश से नगाड़ा बजाकर सील किया गया बिजली विभाग का मुख्य कार्यालय।
बिजली विभाग से पीड़ित उपभोक्ता को 44 साल बाद मिला न्याय।
अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय किया गया सील।
गाजीपुर
44 साल पहले उपभोक्ता ने बिजली विभाग के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा।
1980 में बिजली विभाग ने काटी थी उपभोक्ता बाबूलाल की बिजली।
न्यायालय के बिजली नहीं काटने के आदेश के बावजूद काटी थी बिजली।
बिजली काटने से हुए नुकसान की भरपाई के लिये न्यायालय ने दिया था बिजली विभाग को प्रतिमाह 4 हजार भुगतान करने का आदेश।
कुल 16 लाख के भुगतान का दिया था आदेश।
भुगतान नहीं होने की वजह से 1 महीने के लिये सील किया गया अधीक्षण अभियंता कार्यालय।
सदर कोतवाली के लालदरवाजा परसपुरा स्थित कार्यालय किया गया सील।
अन्य समाचार
फेसबुक पेज