छात्रवृत्ति से वंचित हुए छात्र तो संबंधित संस्था पूर्ण रूप से होंगे जिम्मेदार
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु जारी समय सारणी के अनुसार जनपद की समस्त शिक्षण संस्थान जिनके द्वारा मास्टर डाटा अपडेशन का कार्य कर लिया गया है तो ऐसी संस्थाएं तत्काल अपने सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी के माध्यम से शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को आनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक करें। ताकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा को सत्यापित किया जा सके। जिसके लिए निम्न अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक है। मास्टर डाटा लाक की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
शिक्षण संस्था के मान्यता की प्रमाणित प्रति।
शिक्षण संस्था में संचालित पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या आदि की मान्यता की प्रमाणित प्रति।
मास्टर डाटा में अंकित फीस के मान्यता की प्रमाणित प्रति सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलिएटिंग एजेन्सी से मास्टर डाटा लॉक कराते हुए उपरोक्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रति अतिशीघ्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध कराएं, ताकि समयान्तर्गत नियमानुसार मास्टर डाटा में अंकित फीस ऑनलाईन सत्यापन करने की कार्यवाही की जा सके। यदि संस्था द्वारा उपरोक्त अभिलेख तत्काल काम करते हैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस स्तर से फीस का सत्यापन/लाक किया जाना सम्भव नही होगा और उस संस्था के किसी भी आवेदन पत्रो को अग्रसारित नहीं किया जायेगा जिससे छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हो जायेंगे। जिसके लिये संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।