जिलाधिकारी ने पराली जलाने पर रोक लगाने के दिए निर्देश।
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में कृषि अपशिष्ट/पराली जलाये जाने की रोकथाम हेतु समस्त अधिकारीगण ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर बीट कान्सटेबल, ग्राम प्रहरियों, राजस्व कर्मियों तथा ग्राम प्रधानगणों के माध्यम से निरन्तर व क्षण प्रतिक्षण सूचना प्राप्त करते हुए पराली जलाये जाने की घटनाओं को कड़ाई से नियंत्रित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में अक्षरशः सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी परिदृष्य में मा० न्यायालय के आदेशों की अवहेलना उल्लघंन की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि किसी प्रकार की अन्यथा स्थिति शासन के संज्ञान में आती है तो उक्त के लिए सम्बन्धित थाना के थानाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि पराली जलाने एवं प्रदूषित करने वाले अन्य कारको पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर दिये गये महत्वपूर्ण व आवश्यक निर्देशों को गम्भीरता से लेते हुए पराली जलाने से उत्पन्न समस्याओं के प्रति सजग करें। साथ ही साथ पराली जलने की घटना पर सम्बन्धित किसान से पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली अधोरोपित करते हुए तत्काल वसूली करें।