उपनिबंधक कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषक/अकृषक/भूखण्ड/भवनों तथा व्यावसायिक सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु सर्किल दर 01 नवंबर 2024 से होगी लागू

अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद-मऊ में उपनिबन्धक कार्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषक/अकृषक / भूखण्ड/भवनों तथा व्यावसायिक सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु सर्किल दर दिनांक 01 नवम्बर 2024 से लागू / प्रभावी होनी है।

जनपद के सभी उपनिबन्धक कार्यालयों हेतु अनन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गयी है, जो सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ जनपद के उपनिबन्धक कार्यालयों में सम्बन्धित तहसील तथा अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) मऊ एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन मऊ के कार्यालयों में उपलब्ध है। उक्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत किया जाना हो, तो अपना आपत्ति / सुझाव दिनांक 26 अक्टूबर 2024 की सायं 4:00 बजे तक व्यक्तिगतरूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित उपनिबन्धक, सहायक आयुक्त स्टाम्प मऊ, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) मऊ के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तत्पश्चात् प्राप्त आपत्ति / सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 26 अक्टूबर 2024 की सायं 4:00 बजे तक उपरोक्त कार्यालयों में प्राप्त समस्त आपत्तियों / सुझावों का निस्तारण दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा।



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