जिलाधिकारी ने होली के अवसर पर जनपद में लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा मॉडल शाप को बंद करने के दिए निर्देश।

जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र द्वारा जनपद-मऊ संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद में लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से होली के अवसर पर दिनांक 25.03.2024 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक जनपद-मऊ में संचालित आबकारी की समस्त थोक एव फुटकर बिक्री की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं ताड़ी दुकानों तथा मॉडल शाप को बन्द रखने का आदेश दिया गया। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।



अन्य समाचार
फेसबुक पेज