एससी एसटी मामले में तीन को तीन-तीन साल की सजा वह अर्थ दंड

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 दोषसिद्ध अभियुक्त को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹3,000-3,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 21-03-2024 को, मु0अ0सं0 231/05 धारा 504,323,325, भादवि व धारा 3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना चिरैयाकोट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण चन्द्रभान यादव पुत्र मारकण्डेय यादव, सुभाष यादव पुत्र चन्द्रभान यादव, संजय यादव पुत्र चन्द्रभान यादव निवासीगण रसुलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष की सश्रम कारावास के सजा एवं ₹3,000-3,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुधीर कुमार थाना चिरैयाकोट का सराहनीय योगदान रहा।



अन्य समाचार
फेसबुक पेज