लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत बिना अनुमति के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने पर रोक।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अवधि के दौरान बिना अनुमति के अवकाश लेने तथा मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है।

इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर /जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्र ने समस्त विभागाध्यक्ष //कार्यालयाध्यक्षों को लिखित में भी सूचना दे दी है। निर्वाचन संबंधी कार्यों को सुचार रूप से संपन्न कराने तथा समयबद्ध सूचनाओं //रिपोर्टो के प्रेषण में कोई विलंब ना हो, इसके दृष्टिगत निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा तथा बिना अनुमति के किसी भी अधिकारी को मुख्यालय ना छोड़ने के निर्देश दिए।



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