खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर अलर्ट मोड में रहें व्यापारी

● ऑनलाइन पंजीकरण कराकर कारोबारी करें व्यापार

मऊ: भारत सरकार ने व्यापारियों की सुविधा के लिए पंजीकरण एवं लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल कर दिया हैं। अब घर बैठे ही व्यापारी ऑनलाइन पंजीकरण कर लाइसेंस बनवा सकते हैं। यहीं नहीं जिन्होंने मई-जून माह में अपना लाइसेंस रिन्युअल नहीं करवाया हैं। उनके लिए 31 दिसम्बर 2020 तक की समयसीमा तय की गई हैं। उक्त बातें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आला अधिकारी श्रवण कुमार त्रिपाठी एवं राजेश कुमार दीक्षित ने कहीं। मऊ किराना कमेटी के हाल में द्वय अधिकारियों ने यह भी कहा कि, कारोबारियों को सामान खरीदने, बेचने एवं भंडारण के लिए अब सतर्क दृष्टि रखनी होंगी। जो भी सामान व्यापारी खरीदे उसमें बैच नम्बर, उत्पादन तिथि एवं निर्माणकर्ता के फर्म का नाम अवश्य देखे। उसके बाद वे सकून के साथ रोजगार करें। विभाग का कोई भी अधिकारी सामानों की क्वालिटी में गड़बड़ी पाएगा तो सीधे कम्पनी को जिम्मेदार मानेगा और दुकानदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होंगी। इस मौके पर कारोबारियों को ऑनलाइन फार्म भरने के बाबत प्रशिक्षित भी किया गया। जिला अभिहित अधिकारी एसके त्रिपाठी ने कहा कि, भारत सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार ये नियम बनाए गए हैं। जिनका पालन सभी को करना हैं।

इस अवसर पर मऊ किराना कमेटी के जिलाध्यक्ष बृजभूषण गुप्ता व जिला महामंत्री राजीव गुप्ता भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान किराना व्यवसाय से सम्बंधित सभी प्रमुख कारोबारियों ने द्वय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी। जिसका सिलसिलेवार तरीके से निस्तारण किया गया।



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