PM SVANidhi Scheme : जानें क्या है यह योजना, किसे मिलेगा लाभ, कैसे कर सकते हैं आवेदन
ब्यूरो, नई दिल्ली
नई दिल्ली - केंद्रीय कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष क्रेडिट स्कीम को सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी। इससे रेहड़ी-पटरी वाले बिना किसी देरी के अपना काम-धंधा फिर से शुरू कर सकेंगे। सरकार ने इसे पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का नाम दिया है। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले वेंडिंग करने वाले 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को हुई।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक लोन ले सकता है। इस राशि को रेहड़ी-पटरी वाले एक साल के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
जानें इस योजना की खास बातें
1. मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया
2. इस लोन के लिए किसी तरह के गारंटी की नहीं होगी जरूरत
3. एक साल के लिए 10,000 रुपये तक का शुरुआती कर्ज
4. समय पर या उससे पहले कर्ज के भुगतान पर सात फीसद की ब्याज सब्सिडी
5. पात्र लेनदारों को छमाही आधार पर किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान
6. पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबलिटी
7. डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विवरण देते हुए इस क्रेडिट फैसिलटी की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने देश को आत्मनिर्भर बनाने और कोरोना वायरस संकट से मुकाबले के लिए करीब 21 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी।