वध हेतु जा रही 04 राशि गोवंश व 02 राशि बछड़े तथा 02 अदद पिकअप वाहन बरामद, 03 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 11.09.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बेलौली पुलिस बुथ के पास से वध हेतु क्रुरता पुर्वक ले जा रहे 04 राशि गोवश व 02 राशि बछड़े को घटना कारित में प्रयुक्त 02 अदद पिकअप (यूपी60बीटी7125), (यूपी60सीटी0277) बरामद कर अभियुक्तगण राजू यादव पुत्र मुनारिका यादव निवासी बडसरी जागीर थाना मनियर, वकील कुमार राम पुत्र हिरालाल राम निवासी रामगढ थाना हल्दी, अनिल यादव पुत्र मिट्ठू यादव निवासी तिवारी के मिल्की थाना बैरिया जनपद बलिया को गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 190/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया । बरामद दोनों पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया ।
*गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–*
1. राजू यादव पुत्र मुनारिका यादव निवासी बडसरी जागीर थाना मनियर जनपद बलिया ।
2. वकील कुमार राम पुत्र हिरालाल राम निवासी रामगढ थाना हल्दी जनपद बलिया ।
3. अनिल यादव पुत्र मिट्ठू यादव निवासी तिवारी के मिल्की थाना बैरिया जनपद बलिया ।
बरामदगी–
1. 04 राशि गोवश व 02 राशि बछड़े ।
2. 02 अदद पिकअप (यूपी60बीटी7125), (यूपी60सीटी0277) ।
अपराधिक इतिहास राजू यादव पुत्र मुनारिका यादव–*
1. मु0अ0सं0 117/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
2. मु0अ0सं0 123/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सुखपुरा जनपद बलिया ।
3. मु0अ0सं0 159/18 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सुखपुरा जनपद बलिया ।
*गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–*
एसआईयूटी सूरज सिंह, हे0का0 राजबहादुर यादव, का0 संजीव सिंह, का0 ह्रषिकेश पाण्डेय थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।