अमित ठठेरा की करोड़ो की सम्प्पति कुर्क।।

मुख्तार अन्सारी गैंग आई एस-191 के सहयोगी पर एक्शन!! माफिया पर ताबड़तोड़ कार्यवाई!

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कुख्यात अपराधी अमित ठठेरा की करोड़ो की सम्प्पति हुई कुर्क । मुख्तार अंसारी गैंग आई एस -191 का प्रमुख सहयोगी अमित ठठेरा के अपराध इस कदर थे कि वह मुख्तार अंसारी गैंग में रहते हुए ही अपना अलग से गैंग भी संचालित कर रहा था । हालांकि वह अपने इस गैंग से करोड़ो रूपयो की चल अचल सम्प्पति को बना लिया था। जिस पर प्रशासन की कड़ी नजर पड़ गई है वह लगातार उसके अपराधों की कुंडली को खंगालते हुए कार्यवाई में जुट गई है । वीओ:-- मुख्तार अंसारी गिरोह आई0एस0 191 के निकट सहयोगी गैंग लीडर डी-134 हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी अमित ठठेरा द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने मां के नाम से क्रय की गयी अचल संपत्ति व उस पर बना बेशकीमती मकान (लगभग 01 करोड़ 8 लाख रुपये कीमती) को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत किया गया कुर्क । पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सीओ सिटी के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह आई0एस0 191 का निकट सहयोगी गैंग लीडर (डी-134), हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी अमित ठठेरा उर्फ अमित कुमार वर्मा निवासी भीटी हनुमान मन्दिर के सामने हरिद्वार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर मुकदमा संख्या 236/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने मां कान्ति देवी पत्नी कन्हैया ठठेरा उर्फ कन्हैया वर्मा निवासी बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के नाम से मौजा भीटी तहसील सदर जनपद मऊ में गाटा संख्या 900 रकबा 0.324हे0 मे से रकबा 0.016 हे0 जमीन क्रय कर उस पर आलीशान मकान का निर्माण किया गया है जिसकी कुल अनुमानित कीमत 1,07,88,000 रूपये है, । जबकि उसकी माता केवल ग्रह स्वामिनी हैं। उक्त अचल सम्पत्ति का वास्तविक मालिक अमित ठठेरा ही है । बता दे इस आलीशान भवन का उपयोग वह स्वयं के छिपने एवं अपने गैंग के सदस्यों को संरक्षण देने के लिये करता है। इनके पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत और न ही पुश्तैनी ऐसी स्थिति थी कि इतनी सम्पत्ति क्रय कर उस पर बेशकीमती मकान का निर्माण कराया जा सके। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 17 अगस्त.2024 को उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 28.अगस्त 2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 03.सितंबर.2024 को थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड उस पर बने बेशकीमती मकान का को कुर्क किया गया। सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि जनपद में संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ और शाशन की मंशा के अनुरूप कार्यवाई करते हुये आक मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अमित वर्मा उर्फ अमित ठठेरा की 1 करोड़ सात लाख रुपये की समाप्ति को कुर्क करने का काम किया गया है। बाईट:--अंजनी कुमार पांडे सीओ सिटी मऊ ।। *अमित ठठेरा का आपराधिक इतिहास।* 1:-- मु0अ0सं0 543/2022 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। 2:-- मु00सं0 555/2022 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। 3:-- मु0अ0सं0 556/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। 4:-- मु0अ0सं0 372/2019 धारा 498।/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। 5:--मु00सं0 16/2018 धारा 147/323/336/452/427/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। 6:-- मु0अ0सं0 444/2017 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। 7:-- मु0अ0सं0 354/2018 धारा 307/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। 8:-- मु0अ0सं0 355/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ। 9:-- मु0अ0सं0 313/2017 धारा 406 भादवि थाना कोतवाली नगर जनद मऊ। 10:-- मु0अ0सं0 236/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली मऊ।



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