ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 14 वर्ष की सजा और 20000 जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 24-07-2024 को मु0अ0सं0 476/2018 धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्त वीरेंद्र पुत्र नारायण निवासी खालसा कानून गोमनचक टुटहवा पुल थाना कोतवाली जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा । सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री प्रवीण मिश्रा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा ।



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