रमेश सिंह काका समेत चार पर हुई गैंगस्टर एक्ट की तस्वीर करवाई



शासन स्तर पर चिन्हित माफिया तथा आईआर गैंग 212 का सरगना रमेश सिंह उर्फ काका द्वारा अपराध व अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से लगभग 02 करोड़ 21 लाख सहित कुल 04 अपराधियों की कुल लगभग 02 करोड़ 86 लाख 33 हजार की चल/अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी-

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध जनपद मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.12.2023 को शासन स्तर पर चिन्हित माफिया तथा आईआर गैंग 212 का सरगना रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र रामबृक्ष सिंह निवासी कैथोली थाना सरायलखंसी के विरुद्ध थाना सरायलखंसी में मु0अ0सं0 232/29 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है जिसके द्वारा अपराध व अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से अपने साले लल्लन सिंह पुत्र स्व0 शिववचन सिंह निवासी पिंडोहरी थाना हलधरपुर मऊ की पत्नी सुनैना सिंह के नाम से ग्राम पिंडोहरी थाना हलधरपुर मऊ में स्थित आ0सं0 200 रकबा 1.364 हे0 में से 0.682 हे0, गाटा सं0 212 रकबा 0.032 हे0 में से रकबा 0.016 हे0, गाटा 826क रकबा 0.162 हे0 में से 0.081 हे0, गाटा सं0 857 रकबा 0.162 हे0 में से 0.081 हे0, गाटा सं0 619 रकबा 0.445 हे0 में से 0.056 हे0 व गाटा सं0 748मि0 रकबा 0.028 हे0, गाटा सं0 749 रकबा 0.036 हे0, गाटा सं0 900 रकबा 0.036 हे0, गाटा सं0 907 रकबा 0.036 हे0 में से रकबा 0.010 हे0 क्रय किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 02 करोड़ 21 लाख 61 हजार रुपये को चिन्हित कर कुर्क करने की आख्या पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा संस्तुति आख्या प्रेषित की गई जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि रमेश सिंह उर्फ काका व उसके साले लल्लन सिंह की पत्नी सुनैना सिंह के पास वैध आय का ऐस कोई स्रोत नही था जिससे उक्त संपत्ति को क्रय किया जा सके। *उक्त रमेश सिंह उर्फ काका के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कुल 67 अभियोग पंजीकृत हैं। साथ ही साथ

अपराधी अरविंद सिंह (हिस्ट्रीशीटर) पुत्र बसावन सिंह निवासी पखईपुर थाना सरायलखंसी मऊ के विरुद्ध थाना सरायलखंसी में मु0अ0सं0 253/21 धारा 3(1) गै0 एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त अरविंद सिंह द्धारा अपराध से अवैध धन अर्जित करके ग्राम पखईपुर में अपनी पैतृक जमीन आराजी सं0 712 के लगभग 56 कड़ी में नवनिर्मित आलीशान मकान अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख तथा नवनिर्मिन बैठका अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये, बनवाया गया है तथा अपने भाई अनिल सिंह के लिये हरिहर काम्पलेक्स सहादतपुरा मऊ में सीमा इण्टरप्राइजेज के नाम से किराये की दुकान (दुकान की अंदर सामानों की अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रुपये) लिया गया है, कुल सम्पत्ति लगभग 62 लाख रुपये को कुर्क करने की संस्तुति आख्या पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 10.11.2023 को प्रेषित की गयी जिस पर जिस पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त के विरुद्ध जनपद मऊ सहित जौनपुर, वाराणसी के विभिन्न थानों पर कुल 35 अपराधिक मुकद्में दर्ज हैं।

अपराधी सर्वेश त्रिपाठी पुत्र सुरेन्द्र निवासी हिकमा थाना कोपागंज जनपद के विरुद्ध थाना चिरैयाकोट मऊ में मु0अ0सं0 186/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त रहकर संगठित अपराध से अर्जित किये गये अवैध धन अपने भाई के नाम से वाहन सं0 यूपी54एटी4680 बजाज आटो जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रुपये है, को कुर्क करने की संस्तुति आख्या पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 01.11.2023 को प्रेषित की गयी जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।

अपराधी शनी कुमार पुत्र बिरजू निवासी सुल्तानपुर थाना सरायलखंसी जनपद के विरुद्ध थाना कोतवाली मऊ में मु0अ0सं0 345/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त रहकर संगठित अपराध से अर्जित किये गये अवैध धन अपने नाम से वाहन सं0 यूपी54एएल0782 पल्सर एनएस160 मो0साईकिल जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 72 हजार रुपये है, को कुर्क करने की संस्तुति आख्या पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 06.11.2023 को प्रेषित की गयी जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में मऊ पुलिस द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के क्रम में अवैध संपत्तियों का लगातार चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।



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