पूर्व में किया गये शिकायत के आधार पर याचिका खारिज नहीं किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीमकोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन को निरस्त करते हुए टिप्पणी किया पूर्व में हुए किसी शिकायत के आधार पर जमानत याचिका खारिज नही की जा सकती

याचिकाकर्ता द्वारा आरोपियों से जान मारने की धमकी का आरोप लगाया गया था

क्या था मामला-
वर्ष 2010 में आजमगढ़ में फूलपुर थाना क्षेत्र के अतईपुर गांव में खेत की मेड़ काटने के विवाद में दो पक्षों में हुए संघर्ष के बाद एक लोगो की मृत्यु हो गई थी

ट्रायल कोर्ट द्वारा वर्ष 2017 में हत्या के आरोप में 4 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जिसके बाद आरोपियों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सजा के खिलाफ अपील किया था अपील के बहस के पश्चात वर्ष 2023 में आरोपियों की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था

आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता सत्यम सिंह ने बहस किया बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने याचिका बलहीन पाते हुए कुछ शर्तो के साथ खारिज कर दिया केस टाइटल
रामआसरे यादव बनाम रामजीत यादव व अन्य 7401 /2023



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