सप्ताहिक बंदी न करने पर होगी विधिक कार्रवाई

सहायक श्रम आयुक्त अधिकारी प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त दुकानदार स्वामी एवं सेवायोजकों को अवगत कराना है कि जनपद मऊ में रविवार को साप्ताहिक बंदी होती है। जिसमें आवश्यक वस्तुओं की दूकानों/प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त शॉपिंग माल आदि को साप्ताहिक बंदी से छूट रहती है।

दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के प्राविधान के तहत किया जाता है । पूरे जनपद में अलग अलग टाउन एरिया में अलग अलग दिन साप्ताहिक बंदी हेतु निर्धारित हैं । श्रम प्रवर्तन अधिकारी मऊ के द्वारा यह पाया गया है कि साप्ताहिक बंदी के दिन अधिनियम के प्राविधान के तहत उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति ना सिर्फ असंतोषजनक है बल्कि अधिनियम के प्राविधान एवं जिला प्रशासन व शासन के निर्देशों का खुलेआम अवहेलना है । इस सम्बंध में एक बार फिर सभी सेवायोजकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया जाता है कि साप्ताहिक बंदी का पूरे जनपद में नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये , अन्यथा जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस बल के साथ ना सिर्फ उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा बल्कि आवश्यक विधिक कार्यवाही भी अपनायी जायेगी , जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी दुकान/प्रतिष्ठान स्वामी एवं सेवायोजकों की होगी।



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